हरिद्वार में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दर्ज

हरिद्वार में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दर्ज

हरिद्वार में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला

विपुल भारद्वाज की शिकायत

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार के लथरदेवा झबरेड़ा निवासी विपुल भारद्वाज ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, विपुल ने आरोप लगाया कि सोमवार को रात 1:45 बजे, जब वह रविदास घाट के पास बैठे थे, तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें चाकू से जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने विपुल का फोन और 1400 रुपये चुरा लिए और उन्हें गंगा नदी की ओर धकेल दिया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है।

नए आपराधिक कानून प्रभावी

आज से प्रभावी हुए नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं। ये कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हैं। इन बदलावों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी थी।

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, जिनमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए दंड बढ़ाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, जिनमें 177 बदलाव और 44 नए प्रावधान शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं, जिनमें 24 बदलाव और दो नए प्रावधान शामिल हैं।

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