दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दिल्ली एक्साइज नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, विनोद चौहान और आप के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। अशिष माथुर के लिए समन जारी किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की पेशी के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सातवीं और आठवीं पूरक चार्जशीट हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अन्य व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। एएसजी एस वी राजू ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो गोवा चुनाव अभियान के लिए आप को दी गई थी।
ईडी ने कहा कि केजरीवाल को हवाला ट्रांसफर के सबूत दिखाए गए थे, जिसमें 45 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। यह सबूत कॉल रिकॉर्ड, आईटी डेटा और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पुष्टि किए गए थे। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल विनोद चौहान के संपर्क में थे और उनके बीच चैट्स हुई थीं।
एएसजी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 70 सीधे तौर पर केजरीवाल पर लागू होती है क्योंकि वह आप के प्रमुख हैं।