दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह गिरफ्तारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा शराब नीति मामले में की गई थी। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।

प्रस्तुत तर्क

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने विस्तृत तर्क सुनने के बाद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए 29 जुलाई 2024 की तारीख तय की है।

CBI के वकील डीपी सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है और जांच जारी है। सिंह ने कहा कि CBI को आरोपी से पूछताछ और गिरफ्तारी का अधिकार है, खासकर जब केजरीवाल ने 25 जून 2024 को हुई पूछताछ के दौरान टालमटोल किया था।

केजरीवाल का बचाव

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अनावश्यक थी और केजरीवाल के पक्ष में पहले से ही कई रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके हैं। सिंघवी ने दावा किया कि CBI की कार्रवाई अनुचित थी और केजरीवाल को गिरफ्तारी से पहले उचित नोटिस या सुनवाई नहीं दी गई थी।

पृष्ठभूमि

केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका दावा है कि उन्हें बाहरी कारणों से उत्पीड़न और परेशान किया जा रहा है।

कोर्ट ने पहले 2 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई के लिए 17 जुलाई 2024 की तारीख तय की थी।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

अरविंद केजरीवाल -: अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका मतलब है कि वह दिल्ली सरकार के प्रमुख हैं।

आबकारी नीति मामला -: आबकारी नीति मामला दिल्ली में शराब की बिक्री से संबंधित नियमों और विनियमों के बारे में है। इन नियमों को बनाने में गलत काम करने के आरोप हैं।

सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह भारत की एक शीर्ष एजेंसी है जो गंभीर अपराधों की जांच करती है।

अंतरिम जमानत -: अंतरिम जमानत का मतलब है कि अदालत का मामला चलने के दौरान अस्थायी रूप से जेल से रिहाई।

डीपी सिंह -: डीपी सिंह एक वकील हैं जो सीबीआई के लिए काम करते हैं और उनके मामलों की अदालत में पैरवी करते हैं।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी -: डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी एक वकील हैं जो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं।

नियमित जमानत याचिका -: नियमित जमानत याचिका अदालत से किसी को उनके मुकदमे के खत्म होने तक जेल से रिहा करने का अनुरोध है।

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