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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, गिरफ्तारी को सही ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, गिरफ्तारी को सही ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही थी और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से आगे की राहत लेने की अनुमति दी।

पृष्ठभूमि

पहले, केजरीवाल की कानूनी टीम ने कोर्ट से उनकी याचिकाओं पर निर्णय को तेजी से लेने का आग्रह किया था। कोर्ट ने 29 जुलाई, 2024 को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर और 17 जुलाई, 2024 को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

CBI का तर्क

CBI ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए केजरीवाल को मामले का ‘सुतरधार’ (केंद्रीय व्यक्ति) बताया। CBI के विशेष वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि जांच के दौरान केजरीवाल के खिलाफ और सबूत मिले हैं। चार्जशीट में छह व्यक्तियों का नाम था, जिनमें से केवल केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। CBI ने दावा किया कि केजरीवाल ने COVID-19 महामारी के दौरान एक्साइज पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए और उसे प्रसारित किया।

CBI के अनुसार, IAS अधिकारी सी. अरविंद ने गवाही दी कि विजय नायर ने केजरीवाल की उपस्थिति में एक्साइज पॉलिसी की एक प्रति कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए लाई थी। CBI ने मामले से संबंधित 44 करोड़ रुपये का पता लगाया, जो गोवा भेजे गए थे। डीपी सिंह ने तर्क दिया कि गवाहों की गवाही और कोर्ट में दिए गए 164 बयान केजरीवाल की संलिप्तता को दर्शाते हैं।

केजरीवाल का बचाव

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी ‘इंश्योरेंस गिरफ्तारी’ और राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल को ED मामले में तीन बार जमानत मिल चुकी है और यह नीति नौ अंतर-मंत्रालयी समितियों द्वारा व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम थी।

केजरीवाल की कानूनी टीम ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो बाहरी कारणों से उत्पीड़न और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।

अगले कदम

अंतिम चार्जशीट दाखिल होने के साथ, CBI ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार है।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

अरविंद केजरीवाल -: अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका मतलब है कि वह दिल्ली की सरकार के प्रमुख हैं।

याचिका -: याचिका एक अनुरोध है जो अदालत से किसी विशेष निर्णय या कार्रवाई के लिए किया जाता है।

उत्पाद नीति -: उत्पाद नीति उन नियमों और विनियमों को संदर्भित करती है जो शराब और तंबाकू जैसे वस्तुओं पर करों के बारे में होते हैं।

सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भारत में एक शीर्ष पुलिस संगठन है जो गंभीर अपराधों की जांच करता है।

गिरफ्तारी -: गिरफ्तारी वह है जब पुलिस किसी को हिरासत में लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है।

न्यायसंगत -: न्यायसंगत का मतलब है कि कुछ उचित या तर्कसंगत माना जाता है।

निचली अदालत -: निचली अदालत वह है जहाँ एक मामला पहली बार सुना और एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है।

घोटाला -: घोटाला एक बेईमान योजना है जिससे लोगों को पैसे या अन्य चीजों से धोखा दिया जाता है।

आरोप पत्र -: आरोप पत्र एक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा दायर किया जाता है जिसमें किसी अपराध के आरोपी के खिलाफ आरोपों की सूची होती है।
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