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दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली शराब नीति से संबंधित है।

के कविता को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उनके वकील, अधिवक्ता पी मोहित राव ने न्यायिक हिरासत का कड़ा विरोध किया। विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने अगले 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

कोर्ट 6 जुलाई को उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर विचार कर सकती है। यह सीबीआई द्वारा 7 जून को दाखिल की गई तीसरी पूरक चार्जशीट है। कविता सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले दोनों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को और फिर सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई जांच दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की गई थी, जिसमें कई अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन का प्रारंभिक प्रमाण मिला था। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि शराब नीति में बदलाव करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए, और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।

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