दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनेगा

दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनेगा

दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनेगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर चर्चा होगी। यह याचिका ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी गई थी। यह मामला आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

केजरीवाल के वकीलों ने अदालत को बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, जिसे वे सबूत के रूप में पेश करेंगे। उन्होंने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मामले को 7 अगस्त, 2024 तक स्थगित कर दिया। ED ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का जमानत देने का फैसला महत्वपूर्ण सामग्री और विचारों को नजरअंदाज करता है और जमानत रद्द की जानी चाहिए।

पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया था, जिसमें केजरीवाल को जमानत दी गई थी, और ED की याचिका से सहमति जताई थी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों और तर्कों पर सही से विचार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवालों को एक बड़ी पीठ को भेजा।

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