दिल्ली हाई कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज की
सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की शराब नीति से संबंधित मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने 28 मई, 2024 को आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह निर्णय लिया।
कानूनी तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता नितेश राणा ने के कविता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता मोहित राव और दीपक नागर भी उनके लिए उपस्थित हुए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता डीपी सिंह ने किया, और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने किया।
सीबीआई का रुख
सीबीआई ने जमानत का विरोध किया, यह कहते हुए कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और कविता को रिहा करने से प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कविता जमानत के लिए आवश्यक ‘ट्रिपल टेस्ट’ को पूरा करने में विफल रही हैं।
ईडी का रुख
ईडी ने भी जमानत का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सामान्य शर्तें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि आरोपी तकनीक का उपयोग करके जांच को बाधित कर सकते हैं।
पृष्ठभूमि
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किए थे। ईडी ने हाल ही में कविता और अन्य के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार शामिल हैं।
के कविता की जमानत याचिका में उनके पारिवारिक स्थिति का उल्लेख किया गया और दावा किया गया कि उनके खिलाफ मामला अप्रमाणित बयानों पर आधारित है। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं था।
पिछले कोर्ट के निर्णय
6 मई को, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उन्हें 15 मार्च, 2024 को ईडी द्वारा और 11 अप्रैल, 2024 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
जांच विवरण
दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट द्वारा सिफारिश की गई सीबीआई की जांच में कई अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन पाए गए। ईडी और सीबीआई ने शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान शामिल हैं।