भारत में हवाई अड्डों के लिए DGCA ने जारी किए नए सुरक्षा नियम
भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं (GHSPs) के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं ताकि ग्राउंड घटनाओं को रोका जा सके और हवाई अड्डों पर सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। नए नागर विमानन आवश्यकता (CAR) को सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद विकसित किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- CAR GHSPs द्वारा सुरक्षित संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों (GHAs) को नए नियमों का पालन करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।
- नियमों का उद्देश्य ग्राउंड घटनाओं को रोकना और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- सुरक्षा मानकों को GHAs के बीच मानकीकृत किया जाएगा और निगरानी को मजबूत किया जाएगा।
- ग्राउंड कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।
DGCA ने जोर देकर कहा कि GHAs उड़ान संचालन की सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए नियम विमान आंदोलनों में वृद्धि और ग्राउंड संचालन की जटिलता के कारण आवश्यक हैं।