एयर इंडिया पर गैर-योग्य क्रू सदस्यों के साथ उड़ान भरने पर जुर्माना
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया लिमिटेड पर गैर-योग्य क्रू सदस्यों के साथ उड़ान भरने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, एयर इंडिया के निदेशक संचालन और निदेशक प्रशिक्षण पर क्रमशः 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह घटना 10 जुलाई, 2024 को एयर इंडिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद DGCA ने एक व्यापक जांच की। जांच में एयर इंडिया के संचालन में कई नियमों के उल्लंघन और कमियों का पता चला।
संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। DGCA ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई की और जुर्माना लगाया।
Doubts Revealed
एयर इंडिया -: एयर इंडिया भारत में एक बड़ी एयरलाइन कंपनी है जो लोगों को देश और दुनिया के विभिन्न स्थानों पर ले जाती है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) -: DGCA भारत में एक सरकारी संगठन है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी हवाई जहाज और एयरलाइंस सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें।
नब्बे लाख रुपये -: नब्बे लाख रुपये बहुत सारा पैसा है। एक लाख 100,000 रुपये के बराबर होता है, इसलिए नब्बे लाख 9,000,000 रुपये होते हैं।
अयोग्य क्रू सदस्य -: अयोग्य क्रू सदस्य वे लोग होते हैं जो हवाई जहाज पर अपने काम को सही तरीके से करने के लिए ठीक से प्रशिक्षित या प्रमाणित नहीं होते हैं।
निदेशक संचालन -: निदेशक संचालन एयरलाइन में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि उड़ानें सुचारू और सुरक्षित रूप से चलें।
निदेशक प्रशिक्षण -: निदेशक प्रशिक्षण एयरलाइन में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रू सदस्य ठीक से प्रशिक्षित हों।
नियामक उल्लंघन -: नियामक उल्लंघन तब होते हैं जब कोई व्यक्ति सरकार या किसी आधिकारिक संगठन द्वारा निर्धारित नियमों या कानूनों का उल्लंघन करता है।
पायलट -: पायलट वह व्यक्ति होता है जो हवाई जहाज उड़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह सही जगह पर सुरक्षित रूप से पहुंचे।