दिल्ली हाई कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाई कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाई कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाई कोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकने की मांग की गई है। यह जमानत ट्रायल कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दी थी।

ईडी ने अपने लिखित सबमिशन में केजरीवाल को किसी भी राहत का विरोध किया है और ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को अवैध और विकृत बताया है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने 2023 के बाद एकत्रित नए सबूतों पर विचार नहीं किया और इस आदेश को रोका और रद्द किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल की अपील को 26 जून तक स्थगित कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नोट किया कि हाई कोर्ट का अंतिम आदेश दिए बिना अंतरिम रोक देना असामान्य था।

21 जून को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी और अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रखा था और दोनों पक्षों से लिखित तर्क प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ट्रायल जज ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले को तुरंत हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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