दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित की

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित की

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित की

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की छह महीने की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

खान को DDA को 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा 2 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने DDA को नोटिस भी जारी किया है और जवाब मांगा है।

शुरुआत में, 30 अगस्त को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने खान की अपील को खारिज कर दिया और उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्हें DDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। खान ने 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी जो अतिक्रमण मामले से संबंधित थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) विशाल सिंह ने 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा। सत्र न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने खान को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही सराहना की थी। दोषसिद्धि का निर्णय न्यायसंगत और अच्छी तरह से तर्कसंगत माना गया।

कोर्ट ने खान के तर्कों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उनके दावों में कोई दम नहीं है कि सबूतों की कमी है। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने खान के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है।

खान को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 427, 447, और 434 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए विभिन्न अवधि की साधारण कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई, सभी सजा एक साथ चलेंगी। इसके अलावा, उन्हें एक महीने के भीतर DDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

मामला 23 नवंबर, 2007 को भूमि प्रबंधन निदेशक, DDA, नई दिल्ली के सुभाष चंद्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खान ने कांटेदार तार की बाड़ हटाकर और उस पर एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाकर DDA की जमीन को नुकसान पहुंचाया था।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

सजा निलंबित -: सजा निलंबित का मतलब है कि अदालत ने किसी को दी गई सजा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।

पूर्व कांग्रेस विधायक -: पूर्व कांग्रेस विधायक वह व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी से विधान सभा (विधायक) का सदस्य हुआ करता था, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी है।

आसिफ मोहम्मद खान -: आसिफ मोहम्मद खान वह व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करता था और इस कानूनी मामले में शामिल था।

कैद की सजा -: कैद की सजा का मतलब है कि किसी को एक निश्चित अवधि के लिए जेल भेजा जाता है।

दोषी ठहराया -: दोषी ठहराया का मतलब है कि अदालत ने किसी को गलत या अवैध काम करने का दोषी पाया है।

अतिक्रमण -: अतिक्रमण का मतलब है बिना अनुमति के उस भूमि का उपयोग करना या कब्जा करना जो आपकी नहीं है।

डीडीए -: डीडीए का मतलब दिल्ली विकास प्राधिकरण है, जो दिल्ली में भूमि के विकास और योजना की देखरेख करने वाला संगठन है।

जसोला गाँव -: जसोला गाँव दिल्ली में एक स्थान है जहाँ भूमि का मुद्दा हुआ था।

मुआवजा -: मुआवजा वह पैसा है जो किसी को नुकसान या हानि की भरपाई के लिए देना पड़ता है।

साकेत कोर्ट -: साकेत कोर्ट दिल्ली में एक और न्यायालय है जहाँ मामले का प्रारंभिक निर्णय लिया गया था।

आईपीसी -: आईपीसी का मतलब भारतीय दंड संहिता है, जो भारत में विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को परिभाषित करने वाला कानून है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 -: यह भारत में एक कानून है जो सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि सरकारी भवन या भूमि को नुकसान पहुँचाना अवैध बनाता है।

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