दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 45 की आवश्यकताओं को सही से नहीं माना।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था और सभी सबूतों की समीक्षा नहीं की गई थी। ED ने यह भी बताया कि केजरीवाल के खिलाफ एकत्रित नए सबूतों पर ट्रायल कोर्ट ने विचार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट 26 जून को इस मामले की समीक्षा करेगा, जब केजरीवाल ने हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के खिलाफ अपील की है। केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के पहले दिन की सुनवाई में जमानत पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे अभूतपूर्व बताया।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने जोर देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट को जमानत देने से पहले PMLA की धारा 45 की दोहरी शर्तों की पूर्ति पर संतोष व्यक्त करना चाहिए था। हाई कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है, जहां ED ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती देगा।

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