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दिल्ली हाई कोर्ट ने उमेश शाहरा को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमेश शाहरा को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमेश शाहरा को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में व्यवसायी उमेश शाहरा को विदेश यात्रा की अनुमति दी है, जिससे उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के ‘विराज चेतन शाह बनाम भारत संघ और अन्य’ मामले में लिए गए दृष्टिकोण के बाद आया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को LOC जारी करने की शक्ति को सीमित किया गया था।

प्रस्तुत तर्क

उमेश शाहरा की ओर से वकील आयुष जिंदल और पंकुश गोयल ने तर्क दिया कि सीबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उनके खिलाफ जारी तीन LOC अब मान्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा जारी LOC एक एफआईआर पर आधारित था जिसे नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

LOC जारी करने में बैंकों की भूमिका

वकील जिंदल ने बताया कि बैंक बिना किसी आपराधिक कार्यवाही के पैसे वसूलने के लिए मनमाने ढंग से LOC जारी करते थे। उन्होंने उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय ने 2010 में दिशानिर्देश जारी किए थे कि बैंक LOC नहीं खोल सकते। हालांकि, वित्त मंत्रालय के 2018 के एक ज्ञापन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को LOC का अनुरोध करने की अनुमति दी।

2021 में, गृह मंत्रालय के एक नए कार्यालय ज्ञापन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को LOC का अनुरोध करने की अनुमति दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय ने इस ज्ञापन में एक खंड को रद्द कर दिया, जिससे बैंकों को LOC जारी करने से रोका गया।

उमेश शाहरा पर प्रभाव

वकील ने तर्क दिया कि उमेश शाहरा के खिलाफ LOC केवल एक मौजूदा ऋण के कारण जारी किया गया था, और बैंक ऋण वसूलने के लिए LOC का उपयोग नहीं कर सकते। कोर्ट ने सहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि शाहरा ने पहले ही बैंक के साथ एक बार के निपटान में ऋण चुकाने के लिए समझौता कर लिया था। LOC को उनकी विदेश यात्रा की क्षमता में एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा गया।

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