Site icon रिवील इंसाइड

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोच समरेश जंग के घर की तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोच समरेश जंग के घर की तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोच समरेश जंग के घर की तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने शूटिंग कोच समरेश जंग के खैबर पास इलाके में स्थित घर की तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनके भाई समीर जंग ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया कि उनका परिवार 70 से अधिक वर्षों से इस संपत्ति का कानूनी उप-किरायेदार रहा है।

पृष्ठभूमि

समरेश जंग, जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को प्रशिक्षित किया है, अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हैं। केंद्र सरकार ने 1 मार्च, 2024 को एक तोड़फोड़ नोटिस जारी किया, जिससे 32 एकड़ के खैबर पास मार्केट क्षेत्र में लगभग 1,000 निवासियों पर प्रभाव पड़ा। नोटिस ने सभी निवासियों को अवैध कब्जेदार घोषित किया और एक व्यापक निष्कासन और तोड़फोड़ अभियान शुरू किया।

कानूनी तर्क

समीर जंग, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रोहित यादव, साहिल सिद्दीकी और गुलताश गुरोन ने किया, ने तर्क दिया कि नोटिस मनमाना था और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिका में परिवार की लंबे समय से कानूनी स्थिति और उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को उजागर किया गया। उनके दादा, कर्नल शेर लुंग, एक स्वतंत्रता सेनानी और युद्ध नायक थे, और परिवार को उनके सेवा के लिए मान्यता मिली है।

कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने स्थिति की कठिनाई को स्वीकार किया लेकिन कहा कि अपवाद बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। क्षेत्र में कुछ घर पहले ही तोड़े जा चुके हैं और अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

वर्तमान स्थिति

समरेश जंग वर्तमान में पेरिस में हैं, जहां वे भारतीय एयर पिस्टल टीम के मुख्य कोच के रूप में सेवा कर रहे हैं, जिसने 2024 ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीते हैं। उनके योगदान के बावजूद, जंग परिवार को भुट्टा सिंह बिल्डिंग में अपने घर से निष्कासन का खतरा है।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय एक बड़ा भवन है जहाँ न्यायाधीश काम करते हैं। वे दिल्ली में कानूनों और नियमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।

याचिका -: याचिका एक औपचारिक अनुरोध की तरह है। यह तब होता है जब कोई अदालत से कुछ करने या कुछ रोकने के लिए कहता है।

विध्वंस -: विध्वंस का मतलब है किसी इमारत को गिराना या नष्ट करना। इस मामले में, इसका मतलब है समरेश जंग के घर को तोड़ना।

शूटिंग कोच -: शूटिंग कोच वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को बंदूक चलाना सिखाता है, आमतौर पर खेलों जैसे शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए।

खैबर पास -: खैबर पास दिल्ली में एक जगह है। यह वह क्षेत्र है जहाँ समरेश जंग का घर स्थित है।

उप-किरायेदार -: उप-किरायेदार वे लोग होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से जगह किराए पर लेते हैं जो पहले से ही उसे किराए पर ले रहा है। वे मुख्य किरायेदार नहीं होते लेकिन कानूनी रूप से वहाँ रहते हैं।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला -: न्यायमूर्ति संजीव नरूला दिल्ली उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं। उन्होंने याचिका के बारे में निर्णय लिया।

केंद्र सरकार -: केंद्र सरकार भारत की मुख्य सरकार है। यह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

स्वतंत्रता सेनानी -: स्वतंत्रता सेनानी वह व्यक्ति होता है जिसने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत में नायक माना जाता है।
Exit mobile version