दिल्ली हाई कोर्ट ने सैयद अंजर शाह के आतंकवाद मामले में दिल्ली पुलिस की अपील खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैयद अंजर शाह के आतंकवाद मामले में दिल्ली पुलिस की अपील खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैयद अंजर शाह के आतंकवाद मामले में दिल्ली पुलिस की अपील खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के आतंकवाद मामले में सैयद अंजर शाह की बरी करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने नोट किया कि 2018 में एक पुनरीक्षण दायर किया गया था और 2023 में वापस ले लिया गया था, और दायर करने में देरी को माफ नहीं किया गया।

मामले का विवरण

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की एक डिवीजन बेंच ने 2024 में दायर अपील को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, “इस मामले में देरी को माफ नहीं किया जा सकता और अपील खारिज की जाती है। तदनुसार, आवेदन और अपील खारिज की जाती है।”

हाई कोर्ट ने 2018 में दायर आपराधिक पुनरीक्षण की भौतिक फाइल मंगवाई थी। कोर्ट ने देखा कि पुनरीक्षण याचिका 17 अक्टूबर 2017 के आदेश के 111 दिनों की देरी के साथ दायर की गई थी और पुनरीक्षण याचिका के साथ देरी की माफी के लिए कोई आवेदन नहीं था।

पृष्ठभूमि

दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा सैयद अंजर शाह को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) के तहत अपील दायर की थी। 2015 में पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल में अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 18, 18-बी, और 20 के तहत अपराधों के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट ने नोट किया कि आपराधिक पुनरीक्षण 2 फरवरी 2018 को दायर किया गया था और 20 अक्टूबर 2023 को वापस ले लिया गया था। वर्तमान अपील 3 जनवरी 2024 को दायर की गई थी। भले ही कोर्ट राज्य को 2 फरवरी 2018 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच की अवधि के लिए लाभ दे, वर्तमान अपील अभी भी एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्धारित समय से परे दायर की गई है।

समयरेखा

तारीख घटना
17 अक्टूबर 2017 सैयद अंजर शाह पटियाला हाउस कोर्ट में बरी
2 फरवरी 2018 दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया
20 अक्टूबर 2023 पुनरीक्षण वापस लिया गया
3 जनवरी 2024 वर्तमान अपील दायर की गई

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

दिल्ली पुलिस -: दिल्ली पुलिस दिल्ली, भारत की राजधानी शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस बल है।

सैयद अंजार शाह -: सैयद अंजार शाह एक व्यक्ति है जो 2017 में आतंकवाद से संबंधित एक कानूनी मामले में शामिल था।

आतंक मामला -: आतंक मामला एक कानूनी मामला है जिसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिसका मतलब है राजनीतिक कारणों से डर पैदा करने के लिए हिंसा का उपयोग करना।

अपील -: अपील तब होती है जब कोई व्यक्ति एक उच्च न्यायालय से निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को बदलने के लिए कहता है।

मुक्ति -: कानूनी संदर्भ में मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

2017 -: 2017 वह वर्ष है जब सैयद अंजार शाह से संबंधित मूल आतंक मामला हुआ था।

आपराधिक पुनरीक्षण -: आपराधिक पुनरीक्षण एक अनुरोध है कि एक आपराधिक मामले में किए गए निर्णय की समीक्षा और परिवर्तन किया जाए।

वापस लिया गया -: वापस लिया गया का मतलब है कि अनुरोध या अपील को वापस ले लिया गया और आगे नहीं बढ़ाया गया।

स्वीकृत -: स्वीकृत का मतलब है कुछ गलत या बुरा होने के बावजूद उसे स्वीकार या अनुमति देना।

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