दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपील खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपीलकर्ता कैप्टन दीपक कुमार के दावों को असंगत और बेतुका पाया और सुझाव दिया कि अपीलकर्ता को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने 30 मई के एकल-बेंच खारिज आदेश को बरकरार रखा। अपीलकर्ता, जो वर्चुअली उपस्थित थे, ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की मदद से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
कैप्टन दीपक कुमार ने नरेंद्र मोदी को 2024 के आम चुनावों में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बनने या चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी की झूठी शपथ ली और दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के गंभीर आरोपों के मामले में केस दर्ज करने से रोका।
अपील में मोदी की उम्मीदवारी की जांच और दोषी पाए जाने पर उनके आधिकारिक शक्तियों को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इन दावों में कोई दम नहीं पाया और अपील को खारिज कर दिया।