दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस साइकिल भत्ता की ऑडिट का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस साइकिल भत्ता की ऑडिट का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस साइकिल भत्ता की ऑडिट का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वे अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले साइकिल भत्ते के संबंध में एक याचिका अपने ऑडिटर को जांच के लिए प्रस्तुत करें। कोर्ट ने इस भत्ते की जांच के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार नहीं किया, जो कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए प्रति माह 180 रुपये है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अधिकारी बिना साइकिल का उपयोग किए धोखाधड़ी से यह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता संसेर पाल सिंह ने तर्क दिया कि यह दुरुपयोग करदाताओं से एकत्रित सार्वजनिक धन को शामिल करता है।

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