दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने एआईटीएमसी सांसद साकेत गोखले को पूर्व संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया में और अपने ट्विटर हैंडल पर छह महीने के लिए माफी पोस्ट करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पाया कि गोखले के ट्वीट्स ने पुरी और उनके पति पर जिनेवा में काले धन से घर खरीदने का झूठा आरोप लगाया था। यह निर्णय न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी द्वारा पारित किया गया, जिन्होंने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी मौद्रिक पुरस्कार पर्याप्त नहीं हो सकता। हालांकि, गोखले को आठ सप्ताह के भीतर हर्जाना देना होगा।

यह मानहानि का मुकदमा करंजावाला एंड कंपनी द्वारा लक्ष्मी पुरी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने उनका प्रतिनिधित्व किया। गोखले के ट्वीट्स 13 जून और 23 जून, 2021 को पोस्ट किए गए थे, जिसमें उन्होंने पुरी और उनके पति पर काले धन से जिनेवा में घर खरीदने और स्विस बैंक खातों का आरोप लगाया था।

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