दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता की सुनवाई टली

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता की सुनवाई टली

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता की सुनवाई टली

नई दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुनवाई को 22 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अधिवक्ता नितेश राणा की प्रस्तुतियों के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया।

CBI के विशेष लोक अभियोजक, अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वह उन आरोप पत्रों पर बहस करने के लिए तैयार हैं जिन्हें पहले ही अदालत द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। 12 जुलाई को, अदालत ने के कविता के खिलाफ दायर एक पूरक आरोप पत्र की संज्ञानता को उनके वकीलों के अनुरोध पर 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। उनकी जमानत याचिका की सुनवाई भी उसी दिन निर्धारित है। के कविता ने डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र दोषपूर्ण है। वह 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले, राउस एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की डिफ़ॉल्ट जमानत की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की थी। अदालत ने के कविता की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया था। के कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नितेश राणा ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र दोषपूर्ण था और CBI 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूरा आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। उन्होंने तर्क दिया कि कविता को डिफ़ॉल्ट जमानत और वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

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