दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत हाई कोर्ट ने रोकी
नई दिल्ली [भारत], 26 जून: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च, 2024 को शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
CBI को केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिल गई है। CBI सूत्रों के अनुसार, उन्हें आज कोर्ट में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के वकील ने X पर पोस्ट कर मोदी सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार गंदे हथकंडे अपना रही है ताकि केजरीवाल की रिहाई न हो सके।
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत आवश्यक कानूनी शर्तों को ठीक से दर्ज नहीं किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और तर्कों की सही से सराहना नहीं की।
जस्टिस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को असामान्य पाया और मामले की जल्द समीक्षा करने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट ने पहले केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी और दोनों पक्षों से लिखित तर्क प्रस्तुत करने को कहा था।
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने हाई कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार करने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी।