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सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, पत्नी की चोट के बावजूद राहत नहीं

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, पत्नी की चोट के बावजूद राहत नहीं

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, पत्नी की चोट के बावजूद राहत नहीं

नई दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की चार हफ्तों की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। जैन ने अपनी पत्नी पूनम जैन की मदद के लिए जमानत मांगी थी, जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और जो उसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। याचिका में परिवार की दैनिक समस्याओं का जिक्र किया गया था, लेकिन विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल की अध्यक्षता वाली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील गगन मिनोचा और मयंक जैन ने तर्क दिया कि उनकी पत्नी की चोट और अन्य परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण घर और कानूनी मामलों को संभालने के लिए उनकी रिहाई आवश्यक है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने याचिका का विरोध किया।

परिवार की स्थिति

याचिका में बताया गया कि पूनम जैन, जो घर और कानूनी मामलों को अकेले संभाल रही हैं, अपनी चोट के कारण असमर्थ हैं। इसके अलावा, जैन की छोटी बेटी बीमार है और उनकी दूसरी बेटी, जो शादीशुदा है और एक छोटे बच्चे की मां है, मदद नहीं कर सकती। याचिका में इस अवधि के दौरान जैन की उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

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