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दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को छह महीने की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को छह महीने की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को छह महीने की जेल की सजा सुनाई

नई दिल्ली, 30 अगस्त: शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील को खारिज कर दिया और उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। खान ने 2018 के एक फैसले और सजा को चुनौती दी थी, जो जसोला गांव में DDA की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित था।

न्यायाधीश ने पिछले फैसले को बरकरार रखा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) विशाल सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 2018 में दिए गए फैसले और सजा को बरकरार रखा। खान के वकील ने कोर्ट के आदेश की पुष्टि की। सत्र न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खान को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही सराहना की थी। दोषसिद्धि का निर्णय न्यायसंगत और अच्छी तरह से तर्कसंगत था।

मामले का विवरण

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 427, 447, और 434 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत खान की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। ASJ विशाल सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से खान के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया।

कोर्ट ने खान के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया कि उखाड़े गए कांटेदार तार को जांच अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया था और कथित अतिक्रमण की कोई तस्वीर नहीं ली गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

खान को 20 जनवरी, 2018 को साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था। उन्हें 5 फरवरी, 2018 को विभिन्न अपराधों के लिए छह महीने की साधारण कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं और खान को एक महीने के भीतर DDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

मामला 23 नवंबर, 2007 को DDA के भूमि प्रबंधन निदेशक सुभाष चंद्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। खान पर DDA की जमीन को नुकसान पहुंचाने, कांटेदार तार की बाड़ हटाने और अतिक्रमित जमीन पर कंक्रीट का प्लेटफार्म बनाने का आरोप था।

अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उन्होंने खान के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है और ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। खान के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट को अभियोजन गवाह हंस राज की अधूरी गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अन्य DDA अधिकारियों और एक सुरक्षा गार्ड मंगे राम द्वारा अपराध साबित किया गया था।

Doubts Revealed


दिल्ली कोर्ट -: एक कोर्ट वह जगह है जहाँ कानूनी मामलों की सुनवाई और निर्णय होते हैं। दिल्ली कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक कोर्ट है।

पूर्व विधायक -: विधायक का मतलब है विधान सभा का सदस्य। एक पूर्व विधायक वह व्यक्ति है जो पहले विधान सभा का सदस्य था लेकिन अब नहीं है।

आसिफ मोहम्मद खान -: आसिफ मोहम्मद खान एक व्यक्ति हैं जो पहले विधायक थे। वह भूमि पर अतिक्रमण के कानूनी मामले में शामिल थे।

अतिक्रमण -: अतिक्रमण का मतलब है बिना अनुमति के किसी और की भूमि या संपत्ति पर कब्जा करना।

साकेत कोर्ट -: साकेत कोर्ट नई दिल्ली के साकेत क्षेत्र में स्थित एक विशेष कोर्ट है, जहाँ कानूनी मामलों की सुनवाई और निर्णय होते हैं।

डीडीए -: डीडीए का मतलब है दिल्ली विकास प्राधिकरण। यह एक संगठन है जो दिल्ली में योजना और विकास के लिए जिम्मेदार है।

जसोला गाँव -: जसोला गाँव नई दिल्ली में एक स्थान है जहाँ अतिक्रमण हुआ था।

मुआवजा -: मुआवजा वह धनराशि है जो किसी को नुकसान या हानि की भरपाई के लिए चुकानी पड़ती है।

अभियोजन -: अभियोजन वह कानूनी टीम है जो कोर्ट में किसी को अपराधी साबित करने की कोशिश करती है।

भूमि प्रबंधन निदेशक -: भूमि प्रबंधन निदेशक वह व्यक्ति है जो डीडीए जैसे संगठन के लिए भूमि का प्रबंधन करने का प्रभारी होता है।
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