अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में अतिरिक्त वकील बैठकों की अनुमति नहीं दी

अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में अतिरिक्त वकील बैठकों की अनुमति नहीं दी

अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में अतिरिक्त वकील बैठकों की अनुमति नहीं दी

नई दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकों की मांग को खारिज कर दिया है। केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायाधीश का निर्णय

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल के वकील ने अतिरिक्त बैठकों के लिए नए कारण प्रस्तुत नहीं किए। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि इसी तरह का अनुरोध पहले 10 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दिया गया था और पुनर्विचार के लिए कोई नए आधार नहीं थे।

पिछले आदेश

अदालत ने पिछले आदेशों का संदर्भ दिया, जिसमें 22 फरवरी, 2024 का एक आदेश भी शामिल था, जिसमें सह-आरोपी संजय सिंह को अतिरिक्त बैठकों की अनुमति दी गई थी। हालांकि, न्यायाधीश ने केजरीवाल के मामले को इससे अलग बताया।

अनुरोध के कारण

केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि वह देश भर में लगभग 30 मुकदमों में शामिल हैं और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिक बैठकों की आवश्यकता है। उन्होंने हाल ही में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया।

इन तर्कों के बावजूद, अदालत ने अपने पहले के निर्णय को बदलने का कोई कारण नहीं पाया और 1 जुलाई को आवेदन को खारिज कर दिया।

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