बिना मोदी के पीएसओ और बेटे समीर मोदी के बीच विवाद पर दिल्ली कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

बिना मोदी के पीएसओ और बेटे समीर मोदी के बीच विवाद पर दिल्ली कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

बिना मोदी के पीएसओ और बेटे समीर मोदी के बीच विवाद पर दिल्ली कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 27 जून: दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति बिना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) सुरेंद्र प्रसाद राम द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। पीएसओ ने समीर मोदी के खिलाफ जांच और गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज करने की मांग की है।

पृष्ठभूमि

सुरेंद्र प्रसाद राम, जिन्होंने 20 साल सीआरपीएफ और 2 साल एनएसजी में सेवा की है, वर्तमान में बिना मोदी के पीएसओ के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 30 मई, 2024 को नई दिल्ली में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (जीपीआईएल) के कार्यालय में समीर मोदी पर शारीरिक हमला और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

घटना का विवरण

शिकायत के अनुसार, घटना तब हुई जब समीर मोदी बिना अनुमति के एक बैठक कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे पर तैनात पीएसओ ने समीर मोदी से अनुमति लेने के लिए इंतजार करने का अनुरोध किया। इससे समीर मोदी नाराज हो गए और उन्होंने पीएसओ के साथ मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमला किया।

कानूनी कार्यवाही

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा ने दिल्ली पुलिस को एटीआर दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। पीएसओ के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि पुलिस ने 31 मई और 4 जून, 2024 को दायर पिछली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि, समीर मोदी की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने पीएसओ पर 30 मई, 2024 को उन पर हमला करने का आरोप लगाया, जिससे उनकी तर्जनी उंगली में गंभीर चोट आई।

कोर्टरूम साक्ष्य

सुनवाई के दौरान, घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जो पीएसओ के दावों का समर्थन करता है। फुटेज में समीर मोदी और पीएसओ के बीच की बातचीत दिखाई गई है।

वर्तमान स्थिति

पीएसओ का दावा है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक नुकसान हुआ है और वे अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हैं। अदालत ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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