दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल में जाफर सादिक से पूछताछ की अनुमति दी
नई दिल्ली, 23 जून: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तिहाड़ जेल में पूर्व DMK नेता जाफर सादिक से पूछताछ करने की अनुमति दी है। ED उन्हें ड्रग्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है।
विशेष NDPS जज द्वारा अनुमति
विशेष NDPS जज सुधीर कुमार सिरोही ने 25 और 26 जून को ED को जाफर सादिक से पूछताछ करने की अनुमति दी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को पूछताछ के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
ED का अनुरोध
ED के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने ED अधिकारियों को बयान रिकॉर्ड और साइन करने के लिए लैपटॉप और प्रिंटर ले जाने की अनुमति मांगी। यह अनुरोध 50 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन की बरामदगी के कारण किया गया था।
पिछली पूछताछ
जाफर सादिक से पहले 8 मई से 10 मई तक पूछताछ की गई थी, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी थी। 1 मई को, कोर्ट ने ED को तिहाड़ जेल में जाफर सादिक और चार अन्य के बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
ED ने तमिलनाडु में छापेमारी की थी, जो जाफर सादिक से जुड़े ड्रग्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था, जब सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सादिक उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों से जुड़े थे और एक नेटवर्क का नेतृत्व कर रहे थे जो स्यूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में तस्करी करता था। NCB ने पाया कि इस सिंडिकेट ने तीन वर्षों में लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन की 45 खेपें भेजी थीं।