दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान और छह अन्य को 2010 के दंगे मामले में बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान और छह अन्य को 2010 के दंगे मामले में बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान और छह अन्य को 2010 के दंगे मामले में बरी किया

नई दिल्ली, 19 सितंबर: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान और छह अन्य को 2010 के एक मामले में दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 2010 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित था।

मामले का विवरण

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) तानिया बमनीयाल ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

आरोप और बरी

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम (पीडीपीपी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से जोड़ने के लिए विशिष्ट सबूत प्रदान नहीं कर सका।

घटना की पृष्ठभूमि

एफआईआर 15 मार्च, 2010 को एसआई जितेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आसिफ मोहम्मद खान और उनके समर्थकों ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में हंगामा किया, जिससे चोटें और संपत्ति का नुकसान हुआ।

अदालत का निर्णय

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के सबूत आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे। परिणामस्वरूप, आसिफ मोहम्मद खान और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

Doubts Revealed


दिल्ली कोर्ट -: दिल्ली कोर्ट दिल्ली में एक जगह है जहाँ न्यायाधीश कानूनी मामलों के बारे में निर्णय लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है।

बरी -: बरी का मतलब है कि अदालत ने फैसला किया है कि किसी व्यक्ति ने जिस अपराध का आरोप लगाया गया था, वह दोषी नहीं है।

पूर्व विधायक -: एक विधायक विधान सभा का सदस्य होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें राज्य में कानून बनाने में मदद करने के लिए चुना गया था। ‘पूर्व’ का मतलब है कि वे पहले विधायक थे लेकिन अब नहीं हैं।

आसिफ मोहम्मद खान -: आसिफ मोहम्मद खान एक व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए विधायक थे, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी है।

दंगा -: दंगा का मतलब है कि लोगों का एक समूह बहुत परेशानी पैदा कर रहा है, जैसे कि लड़ाई या चीजों को नुकसान पहुँचाना, आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर।

अभियोजन -: अभियोजन वकीलों की टीम है जो अदालत में यह साबित करने की कोशिश करती है कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है।

एफआईआर -: एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह एक दस्तावेज है जिसे पुलिस लिखती है जब कोई व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करता है।

जामिया नगर पुलिस स्टेशन -: जामिया नगर पुलिस स्टेशन दिल्ली के जामिया नगर नामक क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन है।

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