राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर NIA को जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय दिया

राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर NIA को जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय दिया

राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर NIA को जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय दिया

नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 1 जुलाई तक का समय दिया है ताकि वे बारामुला लोकसभा सीट से नव-निर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर जवाब दे सकें। राशिद, जो वर्तमान में आतंकवाद फंडिंग मामले में हिरासत में हैं, संसद में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग कर रहे हैं।

NIA ने बताया कि वे राशिद की याचिका के संबंध में संसद और जेल अधिकारियों से परामर्श कर रहे हैं। कोर्ट ने NIA को 1 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने और यह बताने का निर्देश दिया है कि राशिद कब सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं।

राशिद के वकील, अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय ने तर्क दिया कि राशिद ने भारी बहुमत से चुनाव जीता है और जनता चाहती है कि वे संसद में उनका प्रतिनिधित्व करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जुलाई को सुबह 11 बजे निर्धारित की है।

राशिद ने हिरासत में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामुला सीट जीती थी। वे पिछले पांच साल से NIA के आतंकवाद फंडिंग मामले में हिरासत में हैं। कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की याचिका पर विचार कर रही है ताकि वे शपथ ले सकें और अन्य संसदीय कार्य कर सकें।

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