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दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र को बलात्कार मामले में जमानत दी

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र को बलात्कार मामले में जमानत दी

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र को बलात्कार मामले में जमानत दी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के एक छात्र को दिल्ली के तिस हजारी कोर्ट ने बलात्कार के मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता ने जमानत का विरोध नहीं किया और एफआईआर घटना के 176 दिन बाद दर्ज की गई थी।

मामले का विवरण

आरोपी, जो 20 साल का है, और पीड़िता सहपाठी थे और उनके बीच प्रेम संबंध था। पीड़िता के दोस्तों ने उसके आरोपों का समर्थन नहीं किया और पीड़िता पर कोई बाहरी चोटें नहीं पाई गईं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता पर शारीरिक हमला किया या नहीं, यह ट्रायल का विषय है।

प्रस्तुत तर्क

आरोपी के वकील दीपक शर्मा ने तर्क दिया कि आरोपी 12 अप्रैल, 2024 से हिरासत में है और एफआईआर दर्ज करने में देरी ने मामले को कमजोर कर दिया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया और उसके फोन पर मिले सबूत पीड़िता के दावों का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि आरोपी भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

घटना और एफआईआर

घटना 4 अक्टूबर, 2023 को पीड़िता के घर पर हुई थी, जिसमें दो दोस्त भी मौजूद थे। पीड़िता के परिवार को प्रेम संबंध से नाखुश थे और एफआईआर 28 मार्च, 2024 को दर्ज की गई थी, जब पीड़िता ने 25 मार्च को अपनी मां को सूचित किया।

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