मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विशेष लोक अदालत की घोषणा की
नई दिल्ली [भारत], 25 जून: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत के आयोजन की घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों, वकीलों और अधिवक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने और मामलों को जल्दी और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का आग्रह किया।
लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जहां अदालत में लंबित या पूर्व-मुकदमे के चरण में विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है। इसे 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
लोक अदालत के लाभ
- विवादों का त्वरित समझौता और निपटान
- अंतिम और क्रियान्वित होने वाले पुरस्कार
- लागत प्रभावी समाधान
- अदालत शुल्क की वापसी
इस विशेष लोक अदालत के दौरान वैवाहिक मुद्दों, संपत्ति विवादों, मोटर दुर्घटना दावों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामलों को संबोधित किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मामलों के बैकलॉग को कम करने और न्याय को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में इस पहल के महत्व पर जोर दिया।