उत्तराखंड सीएम धामी ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया

उत्तराखंड सीएम धामी ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया

उत्तराखंड सीएम धामी ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया

देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 20 सितंबर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्यपाल को उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए कानून के तहत, दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा, दंगा नियंत्रण और अन्य संबंधित कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारियों के खर्चों की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था को कोई भी बाधित नहीं कर सकता, और इस कानून को राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा।

Doubts Revealed


उत्तराखंड -: उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी सुंदर पहाड़ियों और हिमालय के लिए जाना जाता है।

सीएम धामी -: सीएम धामी का मतलब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है, जो उत्तराखंड सरकार के प्रमुख हैं।

राज्यपाल -: राज्यपाल वह व्यक्ति होता है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य का प्रमुख नियुक्त किया जाता है।

संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 -: यह एक नया कानून है जो दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पैसे की वसूली में मदद करता है।

अध्यादेश -: अध्यादेश एक कानून है जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है और इसे आधिकारिक बनने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

दंगाई -: दंगाई वे लोग होते हैं जो हिंसक विरोध या दंगों के दौरान परेशानी पैदा करते हैं और चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं।

मुआवजा -: मुआवजा का मतलब है किसी को पैसे देना ताकि उनके साथ हुई किसी बुरी घटना, जैसे उनकी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

कानून और व्यवस्था -: कानून और व्यवस्था का मतलब है शांति बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई नियमों और कानूनों का पालन करे।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *