सिप्ला को मुंबई टैक्स ऑफिस से 773.44 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 16 जुलाई: सिप्ला को मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस से 773.44 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस मिला है। यह नोटिस 2015-16 से 2022-23 के असेसमेंट वर्षों को कवर करता है, जो 12 जुलाई को जारी किए गए असेसमेंट और री-असेसमेंट आदेशों के बाद आया है। सिप्ला को ये आदेश 15 और 16 जुलाई को प्राप्त हुए।
इस मांग में ब्याज शामिल है और यह विभिन्न अस्वीकृतियों से उत्पन्न हुई है जो आईटी प्राधिकरण द्वारा की गई हैं। इन अस्वीकृतियों में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80IE के तहत कम कटौती, धारा 35(2AB) के तहत वेटेड कटौती, और धारा 37(1) के तहत विभिन्न खर्चों की अस्वीकृति शामिल हैं।
धारा 80IE का संबंध कुछ विशेष राज्यों में स्थित उपक्रमों या उद्यमों से होने वाले लाभ और लाभांश के संबंध में कटौती से है। धारा 35(2AB) का संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले खर्च से है। धारा 37(1) में उन खर्चों की अस्वीकृति शामिल है जो पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं माने जाते।
मांग की बड़ी राशि के बावजूद, सिप्ला का मानना है कि ये आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं। कंपनी का दावा है कि उनके पास इन मांगों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं और वे लागू कानूनों के तहत आदेशों के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। 773.44 करोड़ रुपये की कुल मांग में ब्याज शामिल है लेकिन इसमें संबंधित असेसमेंट वर्षों के लिए किसी भी संभावित रिफंड को शामिल नहीं किया गया है।