उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए आपराधिक कानून लागू किए, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए आपराधिक कानून लागू किए, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए आपराधिक कानून लागू किए

डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी

सोमवार को, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने घोषणा की कि राज्य में नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमरोहा और रायबरेली जिलों में नए कानूनों के तहत दो प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सक्रिय कदम

डीजीपी कुमार ने पुलिस द्वारा सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला। तकनीकी विंग ने नेटवर्किंग व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है और आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रदान किया है। सभी पुलिस स्टेशनों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि जनप्रतिनिधियों, पुलिस कर्मियों और स्थानीय नागरिकों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जा सके।

नए कानूनों का विवरण

नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता, 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। इन कानूनों के बारे में जानकारी यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड की गई है। जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और पर्चे भी वितरित किए गए हैं।

चल रहे मामलों पर कोई प्रभाव नहीं

डीजीपी कुमार ने स्पष्ट किया कि चल रहे मामलों या जांच के तहत मामलों पर नए कानूनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन मामलों पर पुराने कानून ही लागू होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री का समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की आलोचना की और उन्हें नए कानूनों का समर्थन करने का आग्रह किया। तीन नए कानूनों को 21 दिसंबर, 2023 को संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।

नए कानूनों में प्रमुख बदलाव

कानून बदलाव
भारतीय न्याय संहिता 358 धाराएं, 20 नए अपराध, बढ़े हुए जुर्माने और सजाएं, सामुदायिक सेवा दंड
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 531 धाराएं, 177 बदलाव, नए प्रावधान, समयसीमा, ऑडियो-वीडियो प्रावधान
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 170 प्रावधान, 24 बदलाव, नए प्रावधान, निरस्त धाराएं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *