दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिम विहार हत्या मामले में कैब मालिक को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिम विहार हत्या मामले में कैब मालिक को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिम विहार हत्या मामले में कैब मालिक को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कैब मालिक को जमानत दी है, जिसे दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हत्या और डकैती के मामले में फंसाया गया था। यह मामला 7 जुलाई 2016 का है, जब एक 68 वर्षीय महिला अपने घर में मृत पाई गई थी। महिला, जो अपने भतीजे के साथ रहती थी, को डकैती का विरोध करने पर उसके दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया गया था।

मामले का विवरण

धीरज, जो महिला के पति का पूर्व देखभालकर्ता था, ने अपने दोस्तों अमन कुमार और हंसराज के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई। उन्होंने 12 लाख रुपये के गहने और नकदी चुरा ली। पुलिस ने 6.58 लाख रुपये और आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर ली।

कोर्ट में तर्क

हंसराज के वकील रवि द्राल और अदिति द्राल ने तर्क दिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और सबूतों में असंगतियां हैं। उन्होंने बताया कि हंसराज को सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया और उसे सह-आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटना से एक दिन पहले सभी चार सह-आरोपी संपर्क में थे और आरोपी के घर से 2 लाख रुपये बरामद हुए थे।

कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कैब मालिक को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि की एक जमानत पर जमानत दी।

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