भारत में NEET और UGC-NET परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लागू

भारत में NEET और UGC-NET परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लागू

भारत में NEET और UGC-NET परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लागू

सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल को रोकने का उद्देश्य रखता है, 21 जून, 2024 को लागू हुआ। यह नया कानून NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में कदाचार की चिंताओं के बाद पेश किया गया था।

नया कानून क्या है?

यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। यह कानून विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी शामिल हैं।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

  • परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकता है।
  • अनधिकृत लोगों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से रोकता है।
  • समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं देता।
  • अपराधियों को तीन से पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य हैं।

NEET-UG 2024 परीक्षा

NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, जो निर्धारित तिथि से पहले थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने घोषणा की कि 1563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए जाएंगे। ये उम्मीदवार 23 जून को परीक्षा फिर से दे सकते हैं या अनुग्रह अंक छोड़ सकते हैं।

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