दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिशेल पर 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया होने का आरोप है। मिशेल ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में नियमित जमानत की मांग की थी, जो भारतीय सरकार के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।
हालांकि, सीबीआई मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, मिशेल की एक संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में जमानत याचिका अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। अदालत ने उस मामले में बहस के लिए सुनवाई की तारीख 18 नवंबर, 2024 को निर्धारित की है। ईडी का मामला हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान कथित रूप से दी गई रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव या नए आधार नहीं हैं जो जमानत पर पुनर्विचार को उचित ठहराते हों। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने भी गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मिशेल को 2015 में गैर-जमानती वारंट (NBWs) जारी होने और बाद में रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 4 दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने बताया कि मिशेल ने स्वेच्छा से अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए या जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे वह एक उड़ान जोखिम बन गए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह ने चिंता व्यक्त की कि अगर मिशेल को जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने उच्च-स्तरीय संपर्कों के कारण सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
लंबे समय से पूर्व-ट्रायल हिरासत में रहने के बावजूद, निचली अदालतों और सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
Doubts Revealed
दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।
जमानत -: जमानत तब होती है जब कोई व्यक्ति जो जेल में है, अपने मुकदमे का इंतजार करते हुए घर जाने की अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन उसे अदालत में वापस आने का वादा करना होता है।
क्रिश्चियन मिशेल -: क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटेन का एक व्यक्ति है जिसे भारत में एक बड़े हेलीकॉप्टर सौदे में कुछ गलत करने का आरोप है।
अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला -: यह एक बड़ा मामला है जिसमें लोगों पर भारत के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे में धोखाधड़ी और पैसे लेने का आरोप है।
ब्रिटिश नागरिक -: एक ब्रिटिश नागरिक वह व्यक्ति होता है जो ब्रिटेन देश का होता है।
मध्यस्थ -: मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो दो अन्य लोगों या समूहों को एक सौदा या समझौता करने में मदद करता है।
रु 3,600 करोड़ -: इसका मतलब 3,600 करोड़ रुपये है, जो भारत में बहुत बड़ी राशि है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहाँ से आया है, आमतौर पर क्योंकि यह गलत तरीके से कमाया गया था।
प्रत्यर्पित -: प्रत्यर्पित का मतलब है कि एक देश किसी व्यक्ति को वापस दूसरे देश में भेजता है जहाँ वह अपराध के लिए वांछित है।
हिरासत -: हिरासत का मतलब है जेल में या पुलिस के नियंत्रण में रखा जाना।