दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।

शाज़िया इल्मी ने आप की आलोचना की

भारतीय जनता पार्टी की नेता शाज़िया इल्मी ने न्यायिक कार्यवाही के मामले में आम आदमी पार्टी की ‘दोहरी नीति’ की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘जब ट्रायल कोर्ट में जमानत दी गई, तो ईडी ने कहा कि उनकी दलीलें नहीं सुनी गईं… अगर जमानत दी जाती है तो आप इसे राहत मानती है। जब वही न्यायिक प्रणाली जमानत आदेश पर रोक लगाती है, तो वे इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराते हैं। चाहे जमानत हो या जेल, यह एक न्यायिक कार्यवाही है… आप को ऐसी दोहरी नीति छोड़नी होगी।’

हाई कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि निर्णय दो से तीन दिनों में सुनाया जाएगा। ‘निर्णय की घोषणा तक, विवादित आदेश का संचालन स्थगित रहेगा,’ कोर्ट ने कहा जबकि केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाई।

प्रवर्तन निदेशालय की चुनौती

हाई कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत है और जांच एजेंसी को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

पृष्ठभूमि

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अब रद्द की गई दिल्ली शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा न करने के लिए भी कहा गया था।

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