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जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अदालत के आरोपों को चुनौती दी

जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अदालत के आरोपों को चुनौती दी

जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अदालत के आरोपों को चुनौती दी

नई दिल्ली [भारत], 30 सितंबर: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित अन्य अपराधों के आरोपों को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इन आरोपों में अवैध सभा, दंगा और दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है।

टाइटलर, जो हाल ही में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे, ने इन आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। अब उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, यह तर्क देते हुए कि आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें विश्वसनीय सबूतों की कमी है। वकील वैभव तोमर के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, अवैध और मानसिकता की कमी वाला है।

याचिका में टाइटलर के चिकित्सा इतिहास का भी उल्लेख है, जिसमें कई बायोप्सी और 2021 में एक गंभीर गिरावट शामिल है, जिससे वह बेहोश हो गए थे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

20 मई, 2023 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा, आजाद मार्केट में भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया। भीड़ की कार्रवाई के कारण गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों: ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या हो गई।

सीबीआई के आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया गया, जिसमें दंगा, अवैध सभा, दुश्मनी को बढ़ावा देना, अपराध का उकसाना, हत्या और धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना शामिल है। एक प्रमुख गवाह ने कहा कि टाइटलर ने भीड़ को ‘सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है’ चिल्लाकर उकसाया था।

Doubts Revealed


जगदीश टाइटलर -: जगदीश टाइटलर भारत में कांग्रेस पार्टी के एक राजनेता हैं। उन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है।

दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहां महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई और निर्णय होते हैं।

1984 सिख विरोधी दंगे -: 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत में, विशेष रूप से दिल्ली में, सिखों पर हिंसक हमले थे, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे।

कांग्रेस नेता -: कांग्रेस नेता वह व्यक्ति होता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी में नेता होता है।

निचली अदालत -: निचली अदालत वह अदालत होती है जहां मामलों की पहली बार सुनवाई और निर्णय होते हैं। यह उच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालयों से अलग होती है।

अपराध स्वीकार नहीं किया -: जब कोई कहता है कि उन्होंने ‘अपराध स्वीकार नहीं किया,’ तो इसका मतलब है कि उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने वह अपराध नहीं किया है जिसका उन पर आरोप है।

सीबीआई -: सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह भारत की एक शीर्ष एजेंसी है जो गंभीर अपराधों की जांच करती है।

आरोप पत्र -: आरोप पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति पर अपराध के आरोपों की सूची होती है।

भीड़ को उकसाना -: भीड़ को उकसाना का मतलब है लोगों के समूह को हिंसक या अवैध रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
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