1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला: अदालत की कार्यवाही
पृष्ठभूमि
1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान, गुरुद्वारा पुल बंगश के रागी, बादल सिंह की एक भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनकी विधवा, लखविंदर कौर, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले में एक प्रमुख गवाह हैं, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है।
हाल की अदालत की कार्यवाही
हाल ही में राउस एवेन्यू अदालत ने लखविंदर कौर की जिरह पूरी की। सुनवाई के दौरान, उनके बयान को बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार शर्मा ने चुनौती दी, जिन्होंने तर्क दिया कि उनके बयान ग्रंथी सुरेंद्र सिंह से सुनी गई बातों पर आधारित थे, जो कथित तौर पर उस समय भारत में नहीं थे जब उन्होंने उनसे मिलने का दावा किया।
गवाह की गवाही
लखविंदर कौर ने गवाही दी कि सुरेंद्र सिंह ने उन्हें उनके पति की मौत के घटनाक्रम के बारे में बताया, जिसमें टाइटलर द्वारा भीड़ को सिखों पर हमला करने और गुरुद्वारे में आग लगाने के लिए उकसाने का आरोप शामिल था।
बचाव पक्ष के तर्क
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि लखविंदर की गवाही अविश्वसनीय थी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह उस समय अमेरिका में थे जब उन्होंने उनसे मिलने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे और सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं थे।
अगले कदम
अदालत ने एक अन्य गवाह, मनमोहन कौर, को बुलाया है, जिनके पिता भी दंगों में मारे गए थे, ताकि आगे के सबूत प्रस्तुत किए जा सकें। लखविंदर की गवाही की स्वीकार्यता पर सभी सबूत प्रस्तुत होने के बाद विचार किया जाएगा।
Doubts Revealed
1984 एंटी-सिख दंगे -: 1984 एंटी-सिख दंगे भारत में सिखों के खिलाफ हिंसक हमलों की एक श्रृंखला थी, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुई थी। कई सिख मारे गए, और यह भारतीय इतिहास का एक बहुत दुखद समय था।
जगदीश टाइटलर -: जगदीश टाइटलर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक राजनेता हैं। उन पर 1984 एंटी-सिख दंगों में शामिल होने का आरोप है, जहां उन्होंने कथित तौर पर सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी।
राउस एवेन्यू कोर्ट -: राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली, भारत में एक विशेष अदालत है, जहां भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित केस सुने जाते हैं। इसका नाम उस सड़क के नाम पर रखा गया है, जहां यह स्थित है।
जिरह -: जिरह एक प्रक्रिया है जिसमें अदालत में एक गवाह से विरोधी पक्ष के वकील द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह गवाह के बयानों की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच के लिए किया जाता है।
ग्रंथी -: ग्रंथी वह व्यक्ति होता है जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, को पढ़ता और समझाता है। वे अक्सर गुरुद्वारा, जो सिखों का पूजा स्थल है, में प्रार्थना और समारोह का नेतृत्व करते हैं।
स्वीकार्यता -: स्वीकार्यता यह दर्शाती है कि क्या कुछ सबूत या बयान अदालत में उपयोग किए जा सकते हैं। न्यायाधीश यह तय करता है कि सबूत मामले में विचार करने के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय हैं या नहीं।