दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर महेन्द्रु और चनप्रीत सिंह को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर महेन्द्रु और चनप्रीत सिंह को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर महेन्द्रु और चनप्रीत सिंह को जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडो स्पिरिट के मालिक और शराब व्यवसायी समीर महेन्द्रु और आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में नियमित जमानत दी है। दोनों सितंबर 2022 से हिरासत में थे।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा का निर्णय

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत देते हुए कहा कि महेन्द्रु लगभग दो साल से हिरासत में थे और उनके मामले का जल्द निपटारा होने की संभावना कम थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमानत न देने से महेन्द्रु के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि महेन्द्रु का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह फरार होने का जोखिम नहीं थे।

जमानत की शर्तें

महेन्द्रु को 10 लाख रुपये के बांड और दो समान राशि के जमानतदारों पर जमानत दी गई। उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी के पास रिपोर्ट करना होगा, किसी भी आपराधिक गतिविधि से बचना होगा और गवाहों से संपर्क नहीं करना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 17 अगस्त 2022 को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाद में 22 अगस्त 2022 को एक मामला दर्ज किया और 28 सितंबर 2022 को महेन्द्रु को गिरफ्तार किया। ED ने 26 नवंबर 2022 को एक अधूरी अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें महेन्द्रु को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया।

महेन्द्रु की प्रारंभिक जमानत याचिका 16 फरवरी 2023 को खारिज कर दी गई थी, साथ ही चार अन्य आरोपियों की भी। दूसरी याचिका भी 24 फरवरी 2024 को खारिज कर दी गई। ED ने तर्क दिया कि आरोपी मुकदमे में देरी कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मामले की जटिलता और रिकॉर्ड और गवाहों की मात्रा के कारण उचित समय की आवश्यकता थी।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

जमानत -: जमानत तब होती है जब कोई व्यक्ति जो जेल में है, अपने मुकदमे का इंतजार करते हुए घर जाने की अनुमति पाता है, लेकिन उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है।

समीर महेन्द्रु -: समीर महेन्द्रु एक व्यवसायी हैं जो इंडो स्पिरिट नामक कंपनी के मालिक हैं, जो शराब का व्यापार करती है।

आप -: आप का मतलब आम आदमी पार्टी है, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी है।

चैनप्रीत सिंह -: चैनप्रीत सिंह एक स्वयंसेवक हैं जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में मदद करते हैं।

दिल्ली आबकारी नीति मामला -: यह एक कानूनी मामला है जो दिल्ली में शराब बेचने के नियमों और विनियमों के बारे में है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा -: न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश हैं जिन्होंने जमानत देने का निर्णय लिया।

हिरासत -: हिरासत का मतलब है जेल में या पुलिस की निगरानी में रखा जाना।

फ्लाइट रिस्क -: फ्लाइट रिस्क का मतलब है कि किसी के अदालत में पेश होने से बचने के लिए भागने की संभावना।

जांच अधिकारी -: जांच अधिकारी एक पुलिस अधिकारी होता है जो मामले के विवरण की जांच करता है ताकि यह पता चल सके कि क्या हुआ।

मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहाँ से आया, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध तरीकों से कमाया गया था।

भ्रष्टाचार -: भ्रष्टाचार तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग बेईमानी या अवैध काम करते हैं, अक्सर पैसे या व्यक्तिगत लाभ के लिए।

मुकदमा -: मुकदमा एक प्रक्रिया है जिसमें अदालत में यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है या नहीं।

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