गंगाधर गुंडे को NEET पेपर मामले में मिली जमानत, गलत पहचान के कारण हुई थी गिरफ्तारी

गंगाधर गुंडे को NEET पेपर मामले में मिली जमानत, गलत पहचान के कारण हुई थी गिरफ्तारी

गंगाधर गुंडे को NEET पेपर मामले में मिली जमानत

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नई दिल्ली, भारत – शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी, जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने लातूर, महाराष्ट्र से जुड़े NEET पेपर मामले में गलत पहचान के कारण गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी और जमानत का विवरण

गंगाधर गुंडे को 26 जून को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पहले लातूर पुलिस द्वारा शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में CBI ने इसे अपने हाथ में लिया। विशेष CBI जज अंकित सिंगला ने CBI और गुंडे के वकील की दलीलें सुनने के बाद गुंडे को जमानत दे दी। गुंडे को 25,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के एक जमानतदार बांड पर जमानत दी गई।

दोनों पक्षों की दलीलें

गुंडे के वकील कैलाश मोरे ने तर्क दिया कि गुंडे को गलत पहचान के कारण गिरफ्तार किया गया था। असली व्यक्ति जिसे CBI ढूंढ रही थी, वह एन गंगाधर अप्पा नंजुथप्पा था, जिसे बाद में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। मोरे ने यह भी बताया कि गुंडे का नाम जांच के दौरान इसलिए सामने आया क्योंकि वह अपनी बेटी के विवाह विवाद के सिलसिले में उस्मानाबाद में संजय तुकाराम जाधव से मिले थे।

दूसरी ओर, CBI के वकील ने तर्क दिया कि एक अन्य संदिग्ध, इरेना कोनागलवार, जो फरार है, असली गंगाधर की पहचान जानता है। CBI ने यह भी बताया कि मामले में गुंडे का मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ था और उनकी जाधव के साथ बातचीत हुई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

CBI ने NEET UG परीक्षा 2024 से संबंधित अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि जाधव और एक अन्य शिक्षक, जलील उमर खान पठान, NEET उम्मीदवारों से टोकन मनी और एडमिट कार्ड इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें कोनागलवार को भेज रहे थे, जो फिर उन्हें दिल्ली में गंगाधर को उनके अंक बढ़ाने के लिए भेजता था।

गुंडे को 25-26 जून की रात देहरादून में गिरफ्तार किया गया और 27 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें पहले 30 जून तक CBI की हिरासत में भेजा गया और फिर 12 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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