दिल्ली कोर्ट ने जाफर सादिक को ड्रग मामले में दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हिरासत में रहेंगे

दिल्ली कोर्ट ने जाफर सादिक को ड्रग मामले में दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हिरासत में रहेंगे

दिल्ली कोर्ट ने जाफर सादिक को ड्रग मामले में दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हिरासत में रहेंगे

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज एक ड्रग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए हिरासत में रहेंगे।

ड्रग मामले में जमानत

विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार सिरोही ने जाफर सादिक को जमानत दी, यह देखते हुए कि कथित ड्रग्स की बरामदगी उनकी कब्जे से नहीं हुई थी। सादिक को एक लाख रुपये के बांड और दो समान राशि के जमानतदारों पर जमानत दी गई। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला

26 जून को, ईडी ने सादिक को ड्रग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई, जहां वह पहले से ही एनडीपीएस मामले के लिए बंद थे। अदालत ने ईडी को सादिक की जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी।

ईडी की जांच

ईडी, विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, को सादिक के बयान दर्ज करने के लिए एक लैपटॉप और प्रिंटर ले जाने की अनुमति दी गई। जांच में 50 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन की बरामदगी शामिल है। ईडी ने पहले तमिलनाडु में इस जांच के हिस्से के रूप में छापेमारी की थी।

पृष्ठभूमि

एनसीबी ने सादिक को एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने पाया कि सादिक एक नेटवर्क का नेतृत्व कर रहे थे जो स्यूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में तस्करी करता था। इस सिंडिकेट ने तीन वर्षों में लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन के 45 खेप भेजे थे।

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