कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द उड़ानों के लिए यात्र को ग्राहकों को धनवापसी का आदेश

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द उड़ानों के लिए यात्र को ग्राहकों को धनवापसी का आदेश

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द उड़ानों के लिए यात्र को ग्राहकों को धनवापसी का आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन यात्रा प्लेटफॉर्म यात्र को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द की गई उड़ानों के लिए ग्राहकों को धनवापसी करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

कई ग्राहकों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से रद्द की गई हवाई टिकटों की धनवापसी न होने की शिकायतें दर्ज की थीं। इन शिकायतों के कारण CCPA ने यात्र के खिलाफ कार्रवाई की।

किए गए कार्य

मार्च 2021 में यात्र को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। जुलाई 2021 से जून 2024 तक, CCPA ने कई सुनवाई की और यात्र की प्रगति की निगरानी की।

प्रगति

यात्र ने लंबित धनवापसी को 2021 में 36,276 बुकिंग (26 करोड़ रुपये से अधिक) से घटाकर जून 2024 तक 4,837 बुकिंग (2.5 करोड़ रुपये से अधिक) कर दिया। लगभग 87% राशि की धनवापसी की जा चुकी है, और शेष 13% की धनवापसी के प्रयास जारी हैं।

आगे के कदम

27 जून 2024 को, CCPA ने यात्र को 31,79,069 रुपये की धनवापसी करने और शेष यात्रियों को उनकी धनवापसी के बारे में सूचित करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर समर्पित व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया। इन व्यवस्थाओं की लागत यात्र वहन करेगा।

अन्य यात्रा प्लेटफार्म

अन्य यात्रा प्लेटफार्म जैसे मेकमायट्रिप, ईजमायट्रिप, क्लियरट्रिप, इक्सिगो और थॉमस कुक ने कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित ग्राहकों को पूरी राशि की धनवापसी कर दी है।

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