दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी

दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर मांगी जानकारी

पृष्ठभूमि

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना से दक्षिणी रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के संबंध में विस्तृत हलफनामा मांगा है। यह अनुरोध मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा किया गया।

मामले का विवरण

यह आदेश डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा के खिलाफ अवमानना मामले का हिस्सा है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई का आरोप है। कोर्ट ने सक्सेना से पूछा है कि क्या अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा चलाया गया है।

स्थल निरीक्षण और स्पष्टीकरण

3 फरवरी को एक स्थल निरीक्षण के दौरान, सक्सेना ने अर्धसैनिक बलों के लिए अस्पताल की बेहतर पहुंच के लिए सड़क चौड़ीकरण को तेज करने का प्रयास किया। हालांकि, कोर्ट ने रिकॉर्ड को अस्पष्ट पाया और सक्सेना से पूछा कि क्या उन्हें पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था। सक्सेना को यह भी स्पष्ट करना होगा कि कटे हुए लकड़ी का प्रबंधन कैसे किया गया और क्या इसे सूचीबद्ध किया गया था।

जवाबदेही और अगले कदम

कोर्ट ने अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा की गई किसी भी चूक या कमी के लिए जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह मामला दिल्ली निवासी बिंदु कपूरिया और एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पेड़ों की कटाई की गई।

Doubts Revealed


सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वोच्च न्यायालय है। यह कानूनी मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन हो।

दिल्ली एलजी -: दिल्ली एलजी का मतलब दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सरकारी अधिकारी होता है जो दिल्ली में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

वीके सक्सेना -: वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

पेड़ काटना -: पेड़ काटना का मतलब पेड़ों को काटना होता है। यह अक्सर निर्माण या विकास के लिए किया जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

सदर्न रिज -: सदर्न रिज दिल्ली में एक वन क्षेत्र है। यह शहर के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और हरित स्थान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हलफनामा -: हलफनामा एक लिखित बयान होता है जो शपथ के तहत दिया जाता है। इसका उपयोग अदालत में तथ्यों और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

अवमानना मामला -: अवमानना मामला एक कानूनी कार्रवाई है जो तब ली जाती है जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेश की अवहेलना करता है या उसका अनादर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अदालत के निर्णयों का पालन हो।

डीडीए -: डीडीए का मतलब दिल्ली विकास प्राधिकरण है। यह दिल्ली में योजना और विकास के लिए जिम्मेदार एक संगठन है।

सुभाषिश पांडा -: सुभाषिश पांडा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वह दिल्ली में योजना और विकास गतिविधियों में शामिल हैं।

सड़क चौड़ीकरण -: सड़क चौड़ीकरण का मतलब सड़क को चौड़ा करना होता है ताकि अधिक यातायात समायोजित हो सके। इसके लिए अक्सर पेड़ों को काटना या अधिक भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है।

अदालत की अनुमति -: अदालत की अनुमति कुछ कार्यों को करने के लिए अदालत से स्वीकृति होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कार्य कानूनी हैं और सार्वजनिक हित को नुकसान नहीं पहुंचाते।

कटा हुआ लकड़ी -: कटा हुआ लकड़ी उन पेड़ों से प्राप्त लकड़ी को संदर्भित करता है जिन्हें काटा गया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे निर्माण या फर्नीचर बनाने के लिए किया जा सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई -: अनुशासनात्मक कार्रवाई उन कदमों को संदर्भित करती है जो किसी को नियमों या आदेशों का पालन न करने पर सुधारने या दंडित करने के लिए उठाए जाते हैं। यह जवाबदेही और उचित आचरण सुनिश्चित करता है।

जवाबदेही -: जवाबदेही का मतलब होता है अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना और दूसरों के प्रति उत्तरदायी होना। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार में लोग अपने कार्यों को सही तरीके से करें।

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