दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार आपूर्ति के आरोप में दो को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार आपूर्ति के आरोप में दो को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार आपूर्ति के आरोप में दो को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की आपूर्ति में शामिल होने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने रविवार को इन गिरफ्तारियों की घोषणा की।

जांच का विवरण

अपराध शाखा की एक टीम, जिसका नेतृत्व एसीपी पंकज कर रहे थे और जिसमें इंस्पेक्टर गौरव, इंस्पेक्टर यशपाल और एएसआई मुनव्वर अली शामिल थे, दिल्ली में अवैध हथियार आपूर्ति की जांच कर रही थी। उन्होंने इकराम नामक व्यक्ति को रोका, जिसके पास से दो अवैध हथियार और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए।

गिरफ्तारियां

पूछताछ के दौरान, इकराम ने खुलासा किया कि उसने ये हथियार मेरठ से प्राप्त किए थे। इससे पुलिस को एक अन्य संदिग्ध, मशूक अली तक पहुंच मिली, जिसे मेरठ में गिरफ्तार किया गया। मशूक अली मेरठ के काशी राम कॉलोनी में एक फैक्ट्री का मालिक है, जहां अवैध हथियार बनाए जाते थे।

जब्ती और चल रही जांच

पुलिस ने फैक्ट्री से सोलह पिस्तौल, 41 बैरल, बंदूक बनाने के आठ उपकरण और छह जिंदा कारतूस जब्त किए। दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है।

Doubts Revealed


दिल्ली पुलिस -: दिल्ली पुलिस भारत की राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

अवैध हथियार -: अवैध हथियार वे बंदूकें या अन्य हथियार हैं जो कानून द्वारा अनुमति नहीं हैं। इन्हें अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है और ये खतरनाक होते हैं।

क्राइम ब्रांच -: क्राइम ब्रांच पुलिस की एक विशेष इकाई है जो हत्या, डकैती और अवैध गतिविधियों जैसे गंभीर अपराधों से निपटती है। इनके पास अनुभवी अधिकारी होते हैं जो इन मामलों की जांच करते हैं।

एसीपी पंकज -: एसीपी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। पंकज उस टीम के प्रमुख अधिकारी का नाम है जिसने अपराधियों को पकड़ा। वह पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं।

मेरठ -: मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और दिल्ली के पास स्थित है।

आर्म्स एक्ट -: आर्म्स एक्ट भारत में एक कानून है जो हथियारों के कब्जे और उपयोग को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत लोग ही हथियार रख सकते हैं, और इस कानून का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है।

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