गोपल बंसल ने वाहन डेटा ऐप्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की

गोपल बंसल ने वाहन डेटा ऐप्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की

गोपल बंसल ने वाहन डेटा ऐप्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की

दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें विभिन्न मोबाइल ऐप्स द्वारा वाहन मालिकों की निजी और संवेदनशील जानकारी को तीसरे पक्षों के साथ साझा करने पर चिंता जताई गई है। याचिका में बताया गया है कि ये ऐप्स निजी विवरणों जैसे मालिक का नाम, पता और अन्य वाहन संबंधित डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे प्रमुख गोपनीयता उल्लंघन और संभावित सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं।

एडवोकेट गोपाल बंसल द्वारा उठाई गई चिंताएं

याचिकाकर्ता गोपाल बंसल, जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ने कहा कि ऐसी पहुंच से जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इन ऐप्स के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग की है, और डेटा संरक्षण कानूनों और गोपनीयता सुरक्षा उपायों के सख्त प्रवर्तन की मांग की है।

अपने दावों के समर्थन में, बंसल ने कहा कि उन्होंने अदालत के न्यायाधीशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त की, जिसमें माननीय न्यायाधीशों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन भी शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों की व्यक्तिगत क्षमताओं में पंजीकृत वाहनों की जानकारी भी प्राप्त की।

उठाए गए संभावित जोखिम

याचिका में कहा गया है कि ये ऐप्स इन वाहनों के संवेदनशील बीमा और वित्तीय संबंधित विवरण प्रदान कर रहे थे, जिनका उपयोग वाहन मालिकों के बारे में और अधिक व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसे विवरण, जब त्रिकोणित किए जाते हैं, तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण बैंकिंग जानकारी को उजागर कर सकते हैं और गंभीर गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के दौरान, उपद्रवियों ने इन मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके वाहन मालिकों के धर्म की पहचान की और इन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान की गई संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके एक विशेष समुदाय के वाहनों को लक्षित किया, और दूसरे समुदाय के वाहनों को आग लगा दी।

डेटा साझा करने की नीतियां

याचिकाकर्ता का दावा है कि संवेदनशील वाहन मालिक डेटा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनी ‘बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी और प्रक्रिया (बीडीएस पॉलिसी)’ के तहत तीसरे पक्षों को बेचा जा रहा था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। संसद में एक संबोधन के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) वाले डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके 108 निजी संस्थाओं से 111 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

हालांकि बीडीएस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, मंत्री ने संसद में पुष्टि की कि मंत्रालय निजी संस्थाओं से पहले बेचे गए डेटा को हटाने के लिए नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि तीसरे पक्ष की संस्थाएं नागरिकों की संवेदनशील जानकारी को प्रसारित करना जारी रख सकती हैं, भले ही नीति को समाप्त कर दिया गया हो, जिससे डेटा के निरंतर दुरुपयोग पर चिंता बढ़ रही है, याचिका में कहा गया है।

नई नीति और जारी चिंताएं

बीडीएस पॉलिसी को समाप्त करने के बाद, मंत्रालय ने ‘नेशनल रजिस्टर से जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की नीति – डीएल और आरसी का केंद्रीकृत डेटाबेस (एनआर एक्सेस पॉलिसी)’ नामक एक नई नीति बनाई। यह नीति तीसरे पक्षों को 36 करोड़ से अधिक आरसी और 15 करोड़ डीएल के संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्रदान करती है, जो फिर से 50 रुपये से 100 रुपये की मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह नई नीति मनमानी है और नागरिकों की गोपनीयता को जोखिम में डालती है क्योंकि यह अत्यधिक संवेदनशील डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करती है बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के।

यह याचिका इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मंत्रालय की नीतियों ने संवेदनशील डेटा के मुद्रीकरण और प्रसार को सुविधाजनक बनाया है, जिससे गोपनीयता उल्लंघन, डेटा का दुरुपयोग और व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऐसी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को कितनी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जो व्यक्तियों, विशेष रूप से उच्च रैंकिंग अधिकारियों जैसे न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है।

अगले कदम

याचिकाकर्ता ने संभावित दुरुपयोग से व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे डेटा के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका को हाल ही में न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की सदस्यता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की एक पीठ द्वारा सूचीबद्ध और सुना गया। हालांकि, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को 15 अक्टूबर, 2024 के लिए पुनः अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

Doubts Revealed


अर्जी -: अर्जी एक औपचारिक अनुरोध है जो अदालत से किसी विशिष्ट कार्रवाई या निर्णय के लिए किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय भारत का एक उच्च-स्तरीय न्यायालय है जो दिल्ली क्षेत्र में महत्वपूर्ण कानूनी मामलों से निपटता है।

वकील -: वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी मामलों में लोगों का प्रतिनिधित्व और सहायता करता है।

वाहन डेटा ऐप्स -: ये मोबाइल एप्लिकेशन हैं जो वाहनों के बारे में जानकारी एकत्र और साझा करते हैं, जैसे उनके मालिक और पंजीकरण विवरण।

तीसरे पक्ष -: तीसरे पक्ष वे लोग या कंपनियाँ हैं जो सीधे किसी स्थिति में शामिल नहीं होते हैं लेकिन जानकारी या डेटा प्राप्त कर सकते हैं।

सांप्रदायिक दंगे -: सांप्रदायिक दंगे विभिन्न धार्मिक या जातीय समूहों के बीच हिंसक संघर्ष होते हैं।

डेटा संरक्षण कानून -: ये नियम और विनियम हैं जो लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित और निजी रखने के लिए बनाए गए हैं।

पीठ -: अदालत में पीठ न्यायाधीशों का एक समूह होता है जो मामलों की सुनवाई और निर्णय करता है।

न्यायमूर्ति मनमोहन -: न्यायमूर्ति मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं जो इस मामले की सुनवाई में शामिल हैं।

केंद्र का वकील -: केंद्र का वकील वह वकील है जो भारत की केंद्र सरकार का कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करता है।

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